Rajasthan News: पतंगबाजी पर 24 घंटे पुलिस की नजर
एक गलती सीधे जाएंगे जेल, मकर संक्रांति पर एडवाइजरी हुई जारी
Rajasthan News: Jaipur: पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव समित शर्मा ने आम जनता के हित में तथा पक्षियों की सुरक्षा के लिए विभाग की ओर से राज्य के सभी जिलों को एडवाइजरी जारी की है। जिला कलेक्टरों को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि राज्य में मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी के दौरान दोपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों की जान को खतरा होने की प्रबल संभावना है। साथ ही जनहानि की भी संभावना है।
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पत्र में आगे लिखा है कि पतंगबाजी के दौरान अत्यंत नुकीले, नायलॉन या किसी सिंथेटिक पदार्थ से बने तथा लोहे या कांच के पाउडर से लेपित मांझे से आम जनता तथा पशु-पक्षियों को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है तथा कई बार जनहानि भी हो सकती है। साथ ही यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से बना होने के कारण विद्युत सुचालक हो जाता है।
परिणामस्वरूप विद्युत प्रवाह जब विद्युत तारों के संपर्क में आता है तो पतंग उड़ाने वालों के लिए खतरनाक हो सकता है तथा विद्युत आपूर्ति में भी बाधा उत्पन्न कर सकता है। इन संभावनाओं को देखते हुए ऐसी सामग्री से बने मांझे के विरुद्ध तत्काल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करना नितांत आवश्यक है।
एनजीटी के आदेशों का करें पालन: Rajasthan News
उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि वे राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के अनुपालन में चीनी और नॉन बायोडिग्रेडेबल मांझे या नायलॉन या किसी सिंथेटिक सामग्री से बने यार्न और सिंथेटिक पदार्थ से लेपित मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं और प्रतिबंध का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।
इन धाराओं के तहत होगी कार्रवाई: Rajasthan News
उन्होंने ऐसे मांझे के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर तत्काल रोक लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तथा अन्य सुसंगत वैधानिक प्रावधानों के तहत तत्काल कार्रवाई की जाए।
हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश: Rajasthan News
शर्मा ने घायल पक्षियों के उपचार के लिए सभी जिलों में मकर संक्रांति के अवसर पर पशुपालन विभाग/स्वयंसेवी संगठनों/पक्षी प्रेमियों के माध्यम से पक्षी चिकित्सा शिविर आयोजित करने और हेल्पलाइन नंबर जारी करने के भी निर्देश दिए हैं।